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भोपाल की 6 राशन दुकानों पर ₹34 लाख का जुर्माना; गड़बड़ी मिलने पर 2 दुकानें सस्पेंड

 

भोपाल। राजधानी में गरीबों के लिए आवंटित सरकारी राशन की हेराफेरी और कालाबाजारी पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जांच में छह शासकीय उचित मूल्य दुकानों में स्टॉक गड़बड़ी, खाद्यान्न की कमी और राशन के दुरुपयोग के मामले सामने आने पर करीब 34 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनमें से दो दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जिला प्रशासन ने संबंधित संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जाएगी।

जांच में सामने आईं गंभीर अनियमितताएं

जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन द्वारा जारी आदेश के अनुसार जांच के दौरान सरकारी गेहूं, चावल, नमक और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

इन दुकानों पर हुई कार्रवाई

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रजनी महिला सहकारी भंडार : स्टॉक में भारी अंतर और राशन गबन पाए जाने पर दुकान निलंबित, 12.20 लाख रुपये जुर्माना।

मयंक महिला सहकारी भंडार : राशन गायब मिलने पर दुकान निलंबित, 12 लाख रुपये जुर्माना।

विनीता महिला सहकारी भंडार : चार वर्ष से लंबित 4.58 लाख रुपये जमा करने की अंतिम चेतावनी।

जय लक्ष्मी उपभोक्ता भंडार : कालाबाजारी और आदेशों की अवहेलना पर 2.42 लाख रुपये जुर्माना।

सूरज महिला सहकारी भंडार : 1.65 लाख रुपये जुर्माना।

छत्रसाल महिला सहकारी भंडार : 1.58 लाख रुपये जुर्माना।

संपत्ति कुर्की तक पहुंचेगी कार्रवाई

राशन में गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है, निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व संहिता (आरआरसी) के तहत वसूली की जाएगी। तहसीलदारों के माध्यम से संपत्ति कुर्की की कार्रवाई होगी।- चंद्रभान सिंह जादौन, जिला आपूर्ति नियंत्रक

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