मध्य प्रदेश में गुजरात की तरह ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में आदिवासी वर्ग को छूट देने की तैयारी है। आदिवासियों को इसमें शामिल नहीं करने की वजह यह …और पढ़ें

MP में भी आदिवासी वर्ग को यूसीसी से मिल सकती है छूट
HighLights
- गुजरात की तरह मप्र में भी आदिवासी वर्ग को यूसीसी से मिल सकती है छूट
- इस विधेयक के मानसून सत्र में पेश होने की संभावना है
- सरकार ने पुलिस मुख्यालय को प्रविधानों का अध्ययन कर रिपोर्ट देने को कहा
भोपाल। मध्य प्रदेश में गुजरात की तरह ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में आदिवासी वर्ग को छूट देने की तैयारी है। आदिवासियों को इसमें शामिल नहीं करने की वजह यह है कि उनकी मूल सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। यूसीसी से बाहर होने पर विवाह, विवाह-विच्छेद, विरासत और संपत्ति से जुड़े पारंपरिक आदिवासी रीति-रिवाज पर यूसीसी के प्रविधान लागू नहीं होंगे।
बता दें, प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति इसी सप्ताह बनाई है। समिति अब जनसुनवाई कर यूसीसी के बारे में लोगों की राय लेगी।
बता दें कि गुजरात में भी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने में देसाई की बड़ी भूमिका रही है। हालांकि, यूसीसी लागू करने के पहले सरकार गुजरात और उत्तराखंड मॉडल का अध्ययन भी कराने जा रही है। पुलिस मुख्यालय को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यालय द्वारा दोनों राज्यों में लागू प्रविधानों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
सरकार इस मामले में हर प्रविधान का विधिक पहलू भी देख रही है। यही कारण है कि समिति में विधि के जानकार, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मिलित किया गया है। जुलाई में विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार यह विधेयक ला सकती है। इसी कारण समिति को 60 दिन के भीतर अपना प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश इसे लागू करने वाला तीसरा राज्य बनेगा।




