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अभियोजन साक्ष्य पूरे, 7 अगस्त को दर्ज होंगे प्यारे मियां के बयान

 

भोपाल। राजधानी के बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म व बाल यौन शोषण प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया अब अंतिम चरण की ओर है। विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) कुमुदिनी पटेल की अदालत में अभियोजन पक्ष ने अपने सभी गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर दिए हैं।

अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के बाद न्यायालय ने मुख्य आरोपी प्यारे मियां उर्फ अब्दुल अय्यूब के कथन दर्ज करने के लिए सात अगस्त की तारीख तय की है।

इस मामले में अब अदालत आरोपी से उसके खिलाफ पेश किए गए साक्ष्यों और आरोपों पर स्पष्टीकरण लेगी। इसके बाद बचाव पक्ष चाहे तो अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। अंतिम बहस पूरी होने के बाद न्यायालय निर्णय सुनाएगा।

यह था मामला

जुलाई 2020 में भोपाल के शाहपुरा स्थित विष्णु हाईटेक सिटी के एक फ्लैट में बालिकाओं के यौन शोषण की शिकायत सामने आने के बाद यह मामला उजागर हुआ था।

जांच के दौरान आरोप लगे कि मुख्य आरोपी प्यारे मियां ने अपने साथियों के साथ मिलकर भोपाल और इंदौर के विभिन्न स्थानों पर कई नाबालिग बालिकाओं को बहला-फुसलाकर उनके साथ दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार किया।

आरोप पत्र में पीड़िताओं को अश्लील वीडियो दिखाने, देह शोषण के लिए इस्तेमाल करने, मानव तस्करी जैसी गतिविधियों में शामिल होने तथा अनुसूचित जाति की पीड़िता के साथ अत्याचार के आरोप भी दर्ज हैं।

मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376(2)(एन), 376-डीए, 377, 366-ए, 370, 354 सहित अन्य धाराओं के अलावा पॉक्सो अधिनियम, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोप पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

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