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भोपाल के बड़े तालाब पर चला बुलडोजर, एफटीएल से 50 मीटर दायरे में अवैध मैरिज गार्डन की बाउंड्रीवाल और शेड ध्वस्त

एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia) भोपाल डेस्क टीम

बड़े तालाब के संरक्षण पर सख्त प्रशासन: एफटीएल के 50 मीटर दायरे में चले बुलडोजर, मैरिज गार्डन की अवैध बाउंड्रीवाल और शेड ध्वस्त

भोपाल: शहर की जीवनदायिनी कहे जाने वाले बड़े तालाब के संरक्षण और एनजीटी (NGT) के कड़े निर्देशों के अनुपालन में प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बड़े तालाब के फुल टैंक लेवल (FTL) से 50 मीटर के दायरे में आने वाले अवैध निर्माणों के खिलाफ नगर निगम और जिला प्रशासन का बुलडोजर लगातार दूसरे दिन भी गरजा। खानूगांव क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए मैरिज गार्डन की बाउंड्रीवाल और शेड को ध्वस्त कर दिया गया है।

मुख्य बिंदु (Highlights)

  • FTL के 50 मीटर दायरे में कार्रवाई: बड़े तालाब के आसपास एफटीएल से 50 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में हुए अवैध निर्माणों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तोड़फोड़ की है।

  • मैरिज गार्डन पर चला बुलडोजर: भूमि स्वामी शकील अहमद द्वारा 50 मीटर दायरे में मैरिज गार्डन के लिए बनाई गई अवैध बाउंड्रीवाल और शेड को नगर निगम के अतिक्रमण अमले ने जमींदोज कर दिया।

  • फरवरी में चिह्नित हुए थे 220 निर्माण: राजस्व, नगर निगम, वन विभाग और टीएंडसीपी (T&CP) की संयुक्त टीम ने फरवरी में सीमांकन कर ऐसे करीब 220 अवैध निर्माणों पर लाल निशान लगाए थे।

  • एनजीटी की सख्त डेडलाइन: एनजीटी ने 29 जुलाई को हुई सुनवाई में जिला प्रशासन को बचे हुए 72 अतिक्रमणों को हटाने के लिए 3 सप्ताह का अंतिम समय दिया है। तय समय सीमा में कार्रवाई न होने पर संबंधित एसडीएम और तहसीलदार को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई अब 31 अगस्त को होगी।

तालाब के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रशासन सख्त

नगर निगम के उपायुक्त भुवन गुप्ता के अनुसार, खानूगांव क्षेत्र में तालाब के बफर जोन नियमों का उल्लंघन कर खड़े किए गए अवैध निर्माणों को हटाने का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। एनजीटी के सख्त रुख और व्यक्तिगत जवाबदेही तय होने के बाद से जिला प्रशासन अब किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है, जिससे अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है।

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