नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और हटवाने के लिए आवेदन अब 15 जून तक लिए जाएंगे। इनका निराकरण 25 जून तक …और पढ़ें

फाइल फोटो।
HighLights
- मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 15 जून
- प्राप्त दावों और आपत्तियों का निराकरण 25 जून तक किया जाएगा
- नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनावों के लिए अंतिम मतदाता सूची 18 जुलाई को प्रकाशित होगी
भोपाल। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन के लिए 15 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे।
8 जुलाई को होगा मतदाता सूची का प्रकाशन
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त दावों और आपत्तियों का निराकरण 25 जून तक किया जाएगा। इसके बाद सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 18 जुलाई को किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने सभी कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण की सभी प्रक्रियाओं का समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित किया जाए।




